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CG धान खरीदी 2025-26: 15 नवंबर से ₹3100 प्रति क्विंटल पर धान कैसे बेचें? जानें 'Agristack' और 'टोकन' का नया नियम.

छत्तीसगढ़ में धान कैसे बेचें: किसानों के लिए आसान गाइड (2025-26)

इस साल सरकार ने धान खरीदने के लिए नए नियम बनाए हैं। सबसे खास बात यह है कि पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया जा रहा है, ताकि इसका फायदा सिर्फ असली किसानों को ही मिले।

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1. धान खरीदी की खास बातें और जरूरी तारीखें

धान का सरकारी रेट और बेचने की सीमा

  • सरकारी रेट (Price): सरकार इस साल ₹3100 प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदेगी।
  • कितना बेच सकते हैं (Limit): आप एक एकड़ जमीन पर ज्यादा से ज्यादा 21 क्विंटल धान बेच सकते हैं।

बहुत जरूरी तारीखें (Very Important Dates)

  • नाम लिखवाने (पंजीयन) की आखिरी तारीख: 31 अक्टूबर 2025
  • धान खरीदी शुरू होने की तारीख: 15 नवंबर 2025
  • धान खरीदी बंद होने की तारीख: 31 जनवरी 2026

Table 1: धान खरीदी 2025-26: एक नज़र में

जानकारी (Information) विवरण (Details)
सरकारी रेट (प्रति क्विंटल) ₹3100
बेचने की सीमा (प्रति एकड़) 21 क्विंटल
नाम लिखवाने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025
धान खरीदी शुरू 15 नवंबर 2025
धान खरीदी खत्म 31 जनवरी 2026

इस साल सबसे बड़ा बदलाव: इस साल सभी किसानों को "एग्रीस्टैक" नाम के एक सरकारी पोर्टल पर अपना नाम लिखवाना (पंजीयन) अनिवार्य है। यह पोर्टल आपके आधार कार्ड, जमीन के कागज और बैंक खाते को एक साथ जोड़ देगा। इससे सरकार को पता चलेगा कि आप असली किसान हैं और आपकी कितनी जमीन पर धान उगा है। अब आप कितना धान बेच पाएंगे, यह आपके कहने पर नहीं, बल्कि इसी ऑनलाइन रिकॉर्ड के आधार पर तय होगा। यह फर्जीवाड़ा रोकने के लिए किया गया है।

2. सबसे पहला काम: अपना नाम लिखवाएं (Farmer Registration)

2.1. एग्रीस्टैक पोर्टल क्या है और यह क्यों जरूरी है?
एग्रीस्टैक एक सरकारी ऑनलाइन सिस्टम है, जहाँ देश के हर किसान का डिजिटल खाता बनाया जा रहा है। यह आपके आधार, जमीन और बैंक खाते को जोड़कर आपको एक यूनिक फार्मर आईडी (पहचान नंबर) देता है। इस साल इस पर नाम लिखवाना अनिवार्य है। अगर आपने पिछले साल पंजीयन कराया था, तो भी इस साल दोबारा इस नए पोर्टल पर कराना ही होगा। इसके बिना आप न तो धान बेच पाएंगे और न ही सरकार की किसी दूसरी योजना (जैसे पीएम-किसान) का फायदा ले पाएंगे।

2.2. नाम कहाँ और कैसे लिखवाएं?

  • कहाँ जाएं: अपनी पास की सहकारी समिति (Society), लोक सेवा केंद्र (CSC), या च्वाइस सेंटर पर जाएं।
  • कैसे कराएं: यह प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त है। वहां आपको अपने कागज दिखाने होंगे, जिसके बाद आपका अंगूठा लगाकर (e-KYC) और जमीन के कागजों की जाँच करके आपका नाम दर्ज कर लिया जाएगा।
  • मदद के लिए: अगर कोई परेशानी हो, तो आप 1800-233-1030 पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं।

2.3. नाम लिखवाने के लिए जरूरी कागज

Table 2: पंजीयन के लिए जरूरी कागज

कागज का नाम (Document Name) क्यों जरूरी है (Why it is needed)
आधार कार्ड (Aadhaar Card) आपका और आपके नॉमिनी (वारिस) का
आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर इस पर OTP आएगा, इसलिए जरूरी है
ऋण पुस्तिका (Loan Book) जमीन के मालिकाना हक के लिए
बी-1 खतौनी (B-1 Khatauni) जमीन का पूरा विवरण देखने के लिए
बी-2 खसरा (B-2 Khasra) खेत में कौन-सी फसल लगी है, यह देखने के लिए
बैंक पासबुक की फोटोकॉपी इसी खाते में धान का पैसा आएगा

3. धान बेचने की तैयारी: टोकन कैसे मिलेगा?

3.1. मोबाइल ऐप 'टोकन तुंहर हाथ' से टोकन लेना
अगर आपके पास स्मार्टफोन है, तो आप घर बैठे ही टोकन ले सकते हैं।

  • ऐप डाउनलोड करें: यह ऐप आपको खाद्य विभाग की वेबसाइट (khadya.cg.nic.in) पर मिलेगा।
  • रजिस्टर करें (बस एक बार):
    1. ऐप खोलकर 'रजिस्टर करें' पर क्लिक करें।
    2. समिति से मिला 'किसान कोड' डालें।
    3. अपना मोबाइल नंबर डालें और OTP से पक्का करें।
    4. लॉगिन करने के लिए 4 अंकों का एक पिन बनाएं और उसे याद रखें।
  • टोकन के लिए अप्लाई करें:
    1. किसान कोड और पिन से लॉगिन करें।
    2. 'टोकन के लिए आवेदन करें' पर क्लिक करें।
    3. जिस तारीख को धान बेचना है, उसे चुनें।
    4. जितना धान बेचना है, उसकी मात्रा (क्विंटल में) लिखें।
    5. 'सुरक्षित करें' पर क्लिक करते ही आपका टोकन बन जाएगा।
  • टोकन देखें: आप 'टOKकन संबंधी जानकारी' में जाकर अपनी टोकन पर्ची देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

3.2. बिना मोबाइल के टोकन कैसे लें?
जिन किसानों के पास स्मार्टफोन नहीं है, वे पहले की तरह सीधे अपनी समिति (सोसाइटी) में जाकर टोकन ले सकते हैं। 70% टोकन इसी तरह ऑफलाइन देने के लिए रखे गए हैं।

3.3. टोकन के जरूरी नियम

  • छोटे और सीमांत किसानों को दो टोकन और बड़े किसानों को तीन टोकन मिलेंगे।
  • धान बेचने में पहला मौका छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाएगा।

4. सोसाइटी में धान कैसे बेचें?

4.1. सोसाइटी जाने से पहले की तैयारी

  • बोरे (Jute Bags): आपको आधे बोरे खुद लाने होंगे और आधे नए बोरे सरकार देगी। इसलिए अपने हिस्से के पुराने और साफ-सुथरे बोरे साथ ले जाएं।

4.2. धान कैसा होना चाहिए? (Quality Standards)

  • नमी (Moisture): यह सबसे जरूरी है। धान में 17% से ज्यादा नमी (पानी) नहीं होनी चाहिए। धान को सोसाइटी ले जाने से पहले अच्छी तरह सुखा लें।
  • जाँच: हर खरीदी केंद्र पर नमी नापने वाली मशीन (आर्द्रतामापी यंत्र) होगी।

4.3. अंगूठा लगाना, तौल और रसीद

  • अंगूठा लगाना: धान बेचते समय आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य (जिसका नाम दर्ज है) को अंगूठा लगाना होगा।
  • तौल: धान सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर ही तौला जाएगा।
  • रसीद: धान बिकने के बाद पक्की रसीद लेना न भूलें।

5. पैसे कैसे और कब मिलेंगे?

5.1. पैसे मिलने का तरीका (Method of Payment)

  • धान का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आएगा जो आपने पंजीयन के समय दिया था।
  • पैसा पीएफएमएस (PFMS) सिस्टम से भेजा जाएगा, जो बहुत सुरक्षित है।

5.2. पैसे कितने दिन में आएंगे?
यह एक बहुत जरूरी सवाल है। आपको बता दें कि सरकार ने यह नहीं बताया है कि पैसा कितने दिनों में आएगा। किसी भी सरकारी कागज में 72 घंटे या एक हफ्ते जैसी कोई समय-सीमा नहीं दी गई है। हालांकि, सरकार ने वादा किया है कि भुगतान "जल्दी और आसानी से" किया जाएगा।

6. आम सवाल-जवाब और मदद के लिए नंबर

सवाल-जवाब (FAQs)

  • सवाल: अगर मैं 31 अक्टूबर तक नाम नहीं लिखवा पाया तो क्या होगा?
    जवाब: तो आप इस साल सरकारी रेट पर धान नहीं बेच पाएंगे। 31 अक्टूबर 2025 पंजीयन की अंतिम तिथि है।
  • सवाल: अगर मेरे धान में 17% से ज्यादा नमी निकली तो क्या होगा?
    जवाब: सोसाइटी वाले आपका धान नहीं खरीदेंगे। आपको धान सुखाकर दोबारा लाना होगा।
  • सवाल: मैं स्मार्टफोन चलाना नहीं जानता, क्या मैं धान बेच सकता हूँ?
    जवाब: हाँ, बिल्कुल। आप सीधे अपनी सोसाइटी जाकर लाइन में लगकर टोकन ले सकते हैं।
  • सवाल: मेरा पैसा अभी तक नहीं आया, मैं क्या करूँ?
    जवाब: सबसे पहले अपनी धान बेचने वाली रसीद लेकर सोसाइटी में संपर्क करें।

महत्वपूर्ण लिंक

Important Links
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Agristack Helpline (Toll-Free) 1800-233-1030
General Helpline 1967 या 1800-233-3663
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